पटना, अप्रैल 25 -- जो अफसर बिना जुर्माना दिये चले गये उनके वेतन से वसूली की जाएगी। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत सही तरीके से काम नहीं करने वाले जिले के पांच अधिकारियों आठ साल पहले जुर्माना लगाया गया था। कार्यकाल में वे जुर्माना की राशि राज्यकोष में जमा नहीं की और जिले से स्थानांतरित होकर दूसरी जगह चले गए। समीक्षा हुई तो यह मामला प्रकाश में आया। अब इन अधिकारियों को वहां पत्र भेजा जा रहा है, जहां ये पदस्थापित हैं। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण से कहा है कि ऐसे अधिकारियों के वेतन से राशि की वसूली करें। नौ फरवरी 2015 को पंडारक के तत्कालीन सीओ विपिन बिहारी सिंह पर भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनाने के आरोप में 1063 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। यह कार्रवाई बाढ़ अनुमंडल के तत्कालीन डीसीएलआर की अ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.