गांधीनगर, जुलाई 27 -- गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के एक आवासीय परिसर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा और सील भी तोड़ दी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है, वे किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के रंगवाला चाली में आवासीय इकाइयों में तोड़फोड़ की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वहां रहने वाले याचिकाकर्ताओं ने नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा था। साथ ही अधिकारियों द्वारा लगाई गई सील भी तोड़ दी थी। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति एक संरक्षित स्मारक के 300 मीटर के दायरे में स्थित है और याचिकाकर्ताओं ने कानून ...
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