रांची, सितम्बर 24 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने जाली नोट बरामदगी में साहिल कुमार उर्फ करण की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे पुलिस ने 23 अगस्त को रांची में गिरफ्तार किया था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रातू रोड बस स्टैंड पर बिहार से आने वाली एक बस से कार्टन उतारते हुए साहिल कुमार और मो. साबिर को पकड़ा था। जांच में 500 रुपए के 42 बंडल नोट मिले थे। इसमें 650 पीस नोट जाली थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दिल्ली स्थित एक आपराधिक गिरोह इस जाली नोट कारोबार चलाता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अदालत ने गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.