पटना, जनवरी 3 -- उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि भूमि से संबंधित मामलों में जाली और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर खेल अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे नामांतरण हो, दाखिल-खारिज हो या सरकारी भूमि का मामला, फर्जी कागजात सामने आते ही संबंधित व्यक्ति पर आपराधिक कार्रवाई अनिवार्य होगी। कहा कि जाली दस्तावेज देने पर सीओ स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और किसी भी स्तर पर लापरवाही या संरक्षण को गंभीर कदाचार माना जाएगा। जमीन माफिया, दलाल और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ डबल इंजन की सरकार की नीति स्पष्ट है कानून का कठोरतम प्रहार और शून्य सहनशीलता। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने सभी अंचलाधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि किसी भी भू-राजस्व कार्यवाही में जाली, कूटरचित अथवा मिथ्या दस्तावेज प्रस...
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