नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- अहमदाबाद स्थित सीबीआई अदालत ने 2006 के अग्नि बीमा दावे के निपटान संबंधित मामले में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए दो व्यक्तियों को मंगलवार को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के जज ने निजी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों राशिक जे. पटेल और संजय चित्रे को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने पटेल पर 45 लाख रुपये और चित्रे पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पटेल एक निजी कंपनी 'मेसर्स मीरा केमिकल्स' में साझेदार है, जबकि चित्रे एक अन्य कंपनी 'मेसर्स एस. आर. चित्रे एंड कंपनी' का मालिक है और सर्वेक्षक के रूप में कार्यरत है।

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