आजमगढ़, सितम्बर 29 -- आजमगढ़, संवाददाता। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाकर जमीन बेचने का झांसा देकर 5 लाख रुपये वसूल लिए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शहर कोतवाली क्षेत्र के सीताराम मोहल्ला निवासी मोहम्मद अरशद को आरोपी सैयद हसन रजा रिजवी निवासी आलिया कॉलोनी हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ ने लखनऊ स्थित एक जमीन के पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाया। आरोपी सैयद हसन रिजवी ने वादी मुकदमा मोहम्मद अरशद से कहा कि यह जमीन काफी महंगी है। जिसे हम काफी कम कीमत पर दिला देंगे। इस बात पर यकीन करके मोहम्मद अरशद ने आरोपी सैयद हसन रिजवी को 21 अप्रैल 2025 को पांच लाख रुपये दो गवाहों के सामने एडवांस के तौर पर दे दिया। तय किया गया कि तीन महीने में शेष धनराशि लगभग 10 लाख रुपये देकर उ...