गोरखपुर, अगस्त 19 -- गोरखपुर। धोखाधड़ी और जालसाजी कर जमीन का बैनामा करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडेय ने खोराबार थाना क्षेत्र के बड़गो निवासी अभियुक्त अजय मौर्या को दस साल के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल आठ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद मौर्य एवं शैलेश शाही का कहना था कि वादी अनिल कुमार खोराबार थाना क्षेत्र के बड़गो का निवासी है। उसने अपने ही गांव के अभियुक्त अजय मौर्या से एक जमीन रजिस्टर्ड बैनामा 16 सितम्बर 2017 को कराया और उस जमीन पर बाउंड्री और टीनसेड भी डलवाया। परन्तु बाद में वादी को पता चला कि अभियुक्त ने उक्त जमीन का बैनामा पहले ही अपनी पत्नी नीतू मौर्या के नाम कर दिया था और...