मऊ, जून 10 -- मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने सोमवार को सुनवाई के बाद जालसाजी के मामले मेंआरोपी अधिवक्ता अजय कुमार सिंह को फरार घोषित किया। साथ ही साथ गैरजमानती वारंट और कुर्की के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया। वहीं जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले में हाजिरी के लिए 11 जुलाई की तिथि नियत की गई। बताते चलें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर अजय कुमार की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया था। साथ ही साथ सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। लेकिन आरोपी ने आत्म समर्पण नहीं किया। सीजेएम ने गिरफ्तारी के लिए गैरजमानती वारंट भी जारी किया था। बावजूद इसके वह कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किए। मामले में कोपागंज थाना क्षेत...