जामताड़ा, जनवरी 20 -- जामताड़ा,प्रतिनिधि। शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय में पूरी हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के घाटी शिमला गांव निवासी आरोपी पप्पू मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 366(ए) के तहत दोषी करार देते हुए 06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 90 हजार पीड़िता को दिया जाएगा। वहीं अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपी को 13 जनवरी को दोषी ठहराया गया था। सजा के बिं...