जामताड़ा, दिसम्बर 20 -- जामताड़ा: अदालत ने हत्या के तीन आरोपी को दोषी ठहराया,भेजा जेल -तीनों को भेजा गया न्यायिक हिरासत, सजा सुनवाई 02 जनवरी को। जामताड़ा,प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शनिवार को हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने निरंजन महतो, परिमल महतो और गंगाधर महतो को भादवि की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया। दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जबकि सजा सुनाने की अगली तारीख 02 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। यह घटना 30 जून 2020 को हुई थी। आरोप है कि दोषी ठहराए गए आरोपियों द्वारा मृतका मीरा देवी पर लगातार डायन कहकर प्रताड़ित करते थे। आरोपियों के घर के सदस्य के बीमार होने के लिए मृतका मीरा देवी को दोषी ठहराते थे। घटना के दिन भी आरोपियों ने मृतका के घर पर आकर गाली-गलौज की और ...
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