हापुड़, फरवरी 20 -- हापुड़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने गांव भीकनपुर में दो व्यक्ति के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट करने के मामले में निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को एक वर्ष के सदाचार की परिवक्षा की शर्त पर अवमुक्त किया। जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर अकबर अली ने थाने में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 11 जून 2005 को उसके चाचा शब्बीर व तहेरा भाई शमीम मस्जिद में नमाज अदा कर घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में गांव के ही निशार, शमीम, रियाजुद्दीन व रियाजुल हसन हाथों में लाठी-डड़े व सरिया लेकर खड़े मिले। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते शब्बीर व शमीम के साथ गाली-गलौच करने लगे। साथ ही आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की। घटना को देख कुछ लोग मौके पर आ गए। जिनको देखक...
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