गुड़गांव, नवम्बर 19 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। लड़ाई-झगड़े के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने शौकीन और जफरू निवासी गांव ऊटोन कलां को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषियों को दस साल कठोर कैद की सजा सुनाई। मई 2018 में बिलासपुर थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत के माध्यम से बताया था कि उसकी बहन ने उसे शौकीन नामक व्यक्ति द्वारा किए गए कथित गलत काम की जानकारी दी थी। इस शिकायत के संबंध में जब शिकायतकर्ता अपने पिता के साथ आरोपी शौकीन के घर गए, तो वहां शौकीन के अलावा जाकिर, जफरू, साहुन और हसीना भी मौजूद थे। शिकायतकर्ता के पिता ने जैसे ही शौकीन के पिता जाकिर से बात करनी शुरू की, साहुन ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद मुख्य आरोपी शौकीन और जफरू ने मिलकर शिकायतकर्ता और उसके पिता पर र...
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