बरेली, जनवरी 8 -- बरेली। विशेष जज अमृता शुक्ला की विशेष कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के 13 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोषी भगवानदास को सश्रम सात साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि थाना भोजीपुरा में जटऊपट्टी निवासी बालकिशन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सात अक्तूबर 2012 को दिन के तीन बजे पर देवस्थान पर लगे नल पर वह पानी पी रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के रामपाल और भगवानदास ने बांके से हमला कर दिया। जिससे उसके सिर, गर्दन और हाथ में गंभीर चोटे आयी। इस मामले में आरोपी भगवानदास और रामपाल को जानलेवा हमले में जेल भेजा था।

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