बस्ती, सितम्बर 16 -- बस्ती, निज संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को सात वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोतवाली थानाक्षेत्र के बेलगड़ी निवासी संतोष ने तहरीर देकर कहा कि ठकुरा नाम से जाना जाने वाला पुत्र आस मोहम्मद खां ठेकेदार, निवासी तुरकहिया अपने सहित चार युवक साथियों के साथ दो फरवरी 2003 को राम प्रसाद की गली में रोक लिया, उस समय बाइक पर पीछे भतीजे जितेन्द्र को बैठाकर जा रहा था। ठकुरा ने पीसीओ की सीढ़ी से उतर कर छुरी से जानलेवा वार किया जो पीछे बैठे जितेन्द्र को लगा। इसके बाद बदमाश भाग गए। एक दिन पूर्व ठकुरा कम्पनी बाग के पास गुण्डा टैक्स मांगा था। पुलिस ने ठकुरा के विरुद्ध केस ...