बिजनौर, अप्रैल 19 -- पौने पांच साल पहले खारी में एक व्यक्ति के घर में घुसकर गोली मारकर लहूलुहान करने के मामले में अपर जिला जज अलका चौधरी की अदालत ने बरकत को दोषी पाकर पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने बरकत अली पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी प्रमोद शर्मा ने बताया कि खारी निवासी हाफिज पुत्र अब्दुल हमीद ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसका भतीजा कुतुबुद्दीन लॉकडाउन के दौरान मुंबई से अपने घर आया हुआ था। 7/ 8 जून 2020 की रात को उसके भाई निसार के घर से गोली चलने की आवाज आई उसने जाकर देखा तो उसका भतीजा कुतुबुद्दीन खून से लथपथ बेहोश पड़ा है। उसके भतीजे के गोली लगी थी। सूचना पर पुलिस ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया। होश आने पर कुतुबुद्दीन ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गारोपुर का रहने वाला बरकत अली पुत्...