गोंडा, फरवरी 1 -- गोंडा, विधि संवाददाता। जिला जज दुर्ग नारायन सिंह ने जानलेवा हमला करने के मामले में में गोण्डा नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव उर्फ रूपेश कुमार सहित दो लोगों के विरुद्ध पंद्रह वर्ष की कैद व पचास हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है । अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने की खबर से राजनीतिक हल्कों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ला के अनुसार थाना मोतीगंज अंतर्गत ग्राम काजीदेवर निवासी वादी मुकदमा सुशील शुक्ला पुत्र परमेश्वर ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्यारह सितंबर 2012 को निर्मल श्रीवास्तव उर्फ रूपेश कुमार पुत्र बब्बन कुमार श्रीवास्तव निवासी राजा मोहल्ला एवं त्रियुगी नारायन गुप्ता पुत्र हरीराम गुप्ता निवासी सोनारगली रानीबाजार ने वादी म...