बिजनौर, दिसम्बर 12 -- नौ साल पहले कस्बा झालू में बाप बेटे ने घर में घुसकर तमंचे से गोली मारकर राजन, कमलेश और रौवी को घायल करने के मामले में अपर जिला जज निजेंद्र कुमार की अदालत ने अमीन सतपाल और उसके लड़के नवनीत उर्फ सोनू को दोषी पाकर पांच-पांच साल की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने बाप बेटों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बताया जाता है कि नवनीत उर्फ सोनू के खिलाफ कई थानों में संगीन मुकदमे दर्ज हैं। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार ने बताया कि हल्दौर क्षेत्र के कस्बा झालू के मोहल्ला चौधरियान निवासी सुरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसके मोहल्ले के रहने वाले कर्मचारी अमीन पुत्र सतपाल व उसका लड़का नवनीत उर्फ सोनू उसके परिवार से पुरानी रंजीत रखते हैं। इसी रंजिश की वजह से 5 जुलाई 2026 की सुबह सात बजे आरोपी अपने हाथों में...