बिहारशरीफ, जुलाई 11 -- जानलेवा हमले में पांच आरोपी दोषी करार शेखपुरा, निज संवाददाता । प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडेय की अदालत ने जानलेवा हमले एवं मारपीट मामले में बरैया बिगहा गाव के पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा एवं अभियोजन पक्ष के शंभु शरण प्रसाद ने बताया कि सुनवाई के बाद बरैया बिगहा निवासी आरोपी सौतन मांझी, सिद्धेश्वर मांझी, जीतेन्द्र मांझी, बच्चन मांझी तथा रूद्र मांझी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। 11 मार्च 2009 को आरोपियों ने हंसुली (धारदार हथियार) से गांव के ही कारू पासवान का गला रेतने का प्रयास किया था।

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