मुजफ्फर नगर, दिसम्बर 24 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने जानलेवा हमला करने वाले दो सगे भाइयों को 10-10 वर्ष कारावास एवं 12-12 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि पुलिस की तत्परता एवं सशक्त पैरवी की वजह से कोर्ट ने कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार गत 29 मार्च 2012 को आदेश कुमार जैन पुत्र जगभूषण लाल जैन निवासी बाजार खुर्द कस्बा व थाना चरथावल ने यामीन व यासीन पुत्रगण जमीलुद्दीन कस्बा चरथावल के खिलाफ उनके भाई को जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डों से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में चरथावल पुलिस ने गत 18 अप्रैल 2012 को दोनों ही अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। इतना ही नहीं पुलिस ने दोनों सगे भाई अभियुक्तों के विरूद्ध गत...
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