बिजनौर, नवम्बर 17 -- नूरपुर थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़े युवक पर ट्रैक्टर से टक्कर मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज अवधेश कुमार ने आरोपी प्रीत एवं प्रशांत की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि नूरपुर के ग्राम अलीपुर पालनी निवासी भीष्म पुत्र राजपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 20 अक्टूबर 25 को उसका भाई देवेंद्र घर के बाहर खड़ा था। तभी उसके गांव के प्रीत व प्रशांत ने ट्रैक्टर पर सवार होकर लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाते हुए वादी के भाई देवेंद्र पर चढ़ा दिया। इस घटना में देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगले दिन प्रीत और प्रशांत को जेल भेज दिया। आरोपियों ने जेल में रहते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत दाखिल की। लोक अभियोजक शलभ शर्मा ...
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