अलीगढ़, मई 3 -- जवां क्षेत्र में 18 साल पहले प्रधानी की रंजिश में हुए जानलेवा हमले के मामले में एडीजे-5 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने दो लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि यह घटना 29 जुलाई 2007 को हुई थी। जवां क्षेत्र के गांव रिगसपुरी निवासी चीनी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि गांव के प्रधान पक्ष से उसके परिवार की रंजिश चल रही थी। वह अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ बाइक से घर जा रहे थे। प्रधान के दरवाजे के पीछे से होकर निकलते समय मुवीन व समी खां ने देखते ही फायरिंग कर दी। इसमें उनके साथी फईमुद्दीन व मारते के हाथों में गोली लगी। बाद में वह किसी तरह दोनों को उठाकर लाया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर...
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