हाथरस, दिसम्बर 9 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। प्रॉपटी डीलर पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने गांव के ही तीन अभियुक्तों को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर अर्थदण्ड लगाया है। एडीजीसी मुकेश चौधरी के मुताबिक संदीप कुमार उर्फ टीटू निवासी कछपुरा थाना हाथरस गेट ने थाने में तहरीर दी कि वह 24 नवम्बर 2024 को शाम सात बजे अपनी बाइक से जा रहा था। उस समय उनका दोस्त शिवकुमार बाइक पर पीछे बैठा था। जैसे ही वह गुलाव बाग के निकट पहुंचे तो सूरज पुत्र ज्वाला प्रसाद ने चलती बाइक पर ही गोली मार दी। गोली पीठ में धंस गई। तभी दूसरा हमलावर श्रवण पुत्र धर्मपाल ने पिस्टल से फायर कर दिया। इससे छर्रे शरीर में लग गये। जैसे ही वह अपना बचाव करने के लिए पीछे भागा तो राजकुमार पुत्र हरप्रसाद और अजीत पीछे भागे। सभी ने फायर किये। बोले क...