फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 7 -- फर्रुखाबाद । हंसिया से युवक पर जानलेवा हमला करने में ई रिक्शा चालक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने दोषी ठहराया है। दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई गई । दोषी पर छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है । जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा । जनपद कन्नौज के हनुमन्दखेड़ा निवासी रामनिवास ने फर्रुखाबाद जीआरपी थाने में भांजे पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । इसमें कहा था कि उसका भांजा थाना नबावगंज के नगला पुठा सिरौली गांव निवासी गोविंद 15 अप्रैल 2024 को फर्रुखाबाद किसी काम से गया था वह शाम करीब सात बजे वापस घर जाने के लिए फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पंहुचा । बजरिया निवासी ई रिक्शा चालक धीरज से किराये को लेकर गोविन्द से गाली-गलौज शुरू हो गई । वहां मौजूद लोगों ने बीच-बच...
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