लखीमपुरखीरी, जुलाई 16 -- 17 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध मानते हुए चार साल आठ महीने के कारवास की सजा सुनाई है। वर्ष 2008 में थाना खीरी पर आशाराम पुत्र निवासी जगसड़ पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे का विचारण करते हुए अदालत ने आशाराम को चार वर्ष आठ के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं वर्ष 2003 में थाना फरधान में दर्ज हुए अपमान करने व मारने की धमकी देने के मामले में रामचन्द्र, प्रदीप, रामू उर्फ रामकिशोर, संदीप निवासी कैमासुर को छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई। वहीं वर्ष 2003 में थाना फरधान में दर्ज घातक हथियार से लैस होकर दंगा करने, मारने की धमकी के मामले में रामाधार , कौशल किशोर, हेतराम, रामासरे, जगतपाल, विजय व रामनाथ निवासी कैमासुर सहित सात लोगों को अदालत ने छह-छह माह के कारावास की सज...