लखनऊ, अक्टूबर 13 -- लखनऊ, विधिसंवाददाता । पार्टी के दौरान युवक पर जानलेवा हमले के आरोपी शिवम शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे श्याम मोहन जायसवाल ने खारिज कर दिया है। अभियोजन की ओर से अदालत बनाया को बताया गया कि घटना की रिपोर्ट रौनक सिंह ने 30 अगस्त 2025 को विभूतिखंड थाने में दर्ज कराई थी। तहरीर के मुताबिक वह अपने दोस्तों के साथ टिकल पिंक क्लब में पार्टी करने गया था। जहां पर शिव और कैफ मिले दोनों ने बिना मतलब उसे गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध पर आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। वह बाहर आया तो आरोपी भी उसके पीछे आए और जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर कर दिया तथा जानमाल की धमकी देते हुए भाग गए। एटीएम से पैसे चोरी करने के आरोपी को जमानत लखनऊ, विधि संवाददाता। एटीएम में पैसा निकालने आए सीधे सा...