सीतामढ़ी, अगस्त 31 -- सीतामढ़ी। पूर्व के विवाद में राजस्वकर्मचारी को तेज हथियार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मेजरगंज थाना में दर्ज 2015 में उक्त मामले में कोर्ट ने दो आरोपी को दोषी माना है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्योति कुमारी ने दोनो पक्ष की बहस सुनने के बाद मामले में दोनो दोषियों को आठ साल की सजा सुनायी है। साथ ही दोषी पर 54 हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया है। दोनो दोषी की पहचान सुप्पी थाना के ढेंग गांव निवासी नरेंद्र सिंह और गजेन्द्र सिंह के रूप में की गयी है। अभियोजन की ओर अपर लोक अभियोजक मो. हुसैन अंसारी ने बहस किया। एपीपी ने बताया कि 31 मार्च 2015 को पूर्व से चल रहे विवाद के कारण ढेंग गांव मे राजस्व कर्मचारी शैलेंद्र प्रसाद सिंह संध्या मे घर के दरवाजे पर बैठ कर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.