आगरा, फरवरी 21 -- सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने थाना किरावली के जानलेवा हमला प्रकरण में आरोपी संजय और छोटू उर्फ सुखवंत का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार ने तर्क दिया कि आरोपियों ने कोई अपराध नहीं किया और उन्हें झूठा फँसाया गया है। वादी तोताराम के अनुसार 1 फरवरी 2026 को उसका पुत्र फौजी किरावली से घर जा रहा था। रास्ते में आरोपियों ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से मारपीट की गई, जिससे उसे चोट आई।

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