बुलंदशहर, मार्च 27 -- बुलंदशहर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय डा. सुरेश कुमार ने वर्ष 2020 में सिकंदराबाद क्षेत्र में जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गुरुवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि सिकंदराबाद कोतवाली में क्षेत्र के गांव मसौता निवासी नेत्रपाल सिंह ने तहरीर दी थी, जिसके अनुसार चार अक्टूबर 2020 की सुबह उनका भतीजा अमन पुत्र हितेंद्र जंगल से भैंसा बुग्गी के द्वारा भूसा लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में सिद्ध बाबा मंदिर के पास आरोपी चिंकू उर्फ लोकेश पुत्र जय शर्मा व उसके साथ तीन अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपी चिंकू उर्फ लोकेश ने पीछे से पेचकस से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो ग...
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