बागपत, जनवरी 31 -- बागपत। बालैनी थाना क्षेत्र के हरियाखेड़ा गांव में किसान पर जानलेवा हमला करने वाले पांच आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी राजीव कुमार ने बताया कि हरियाखेड़ा निवासी विजय देशवाल ने 24 मार्च 2016 को बालैनी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि उसके पिता देशराज खादर स्थित खेत पर गए थे। जैसे ही वे खेत पर पहुंचे, तो वहां पहले से ही घात लगाये बैठे रामनिवास पुत्र प्रभू, गेंदा पुत्र रामनिवास, टीटू पुत्र धर्मसिंह निवासी हरियाखेड़ा थाना बालैनी, देवेन्द्र उर्फ काला पुत्र कर्ण सिंह, सुभाष पुत्र जसवंत व समन्दर पुत्र इन्दर निवासी पुरामहादेव थाना बालैनी ने उसके पिता पर लाठी-डंड़ों और बलकटी से हमला बोल दिया...