कौशाम्बी, अगस्त 18 -- मंझनपुर, संवाददाता। कोखराज क्षेत्र के असवां निवासी धनंजय तिवारी ने 15 मई 2024 को गांव के गोलू उर्फ शिवम व परसरा निवासी योगेश यादव के खिलाफ अपने भाई के ऊपर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना की कार्रवाई पूर्ण करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सोमवार जिला जज की अदालत ने दोनों पर आरोप साबित पाते हुए सजा से दंडित किया। दोषियों को छह-छह साल की सजा व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया है।
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