सुल्तानपुर, फरवरी 14 -- सुलतानपुर। गौरीगंज बस स्टेशन के निकट दो साल पूर्व राहुल सिंह पर जानलेवा हमला, बलवा और मारपीट करने के मामले में जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने आरोपी उदयभान सिंह और पूरन सिंह को जमानत दी है। आरोपियों के वकील रणजीत सिंह त्रिसुंडी ने पेश कर राजनीतिक रंजिश में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। राहुल ने 10 मई 2023 की घटना में आरोपी दीपक सिंह, उदयभान सिंह, पूरन सिंह, अभिषेक सिंह व कई अन्य पर कोर्ट के जरिए केस दर्ज कराया था।

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