बिजनौर, फरवरी 13 -- मेले में झूले पर ग्राहकों को बैठाने से नाराज आरोपी ने युवक की गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में एफटीसी संख्या 2 के अपर सत्र न्यायाधीश श्रेय शुक्ला ने हल्दौर कुकड़ा के अरूण को दोषी पाकर सात वर्ष की सजा सुनाई और 14 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी प्रमोद शर्मा ने बताया कि हल्दौर के कुकड़ा निवासी हुकम सिंह पुत्र इंद्रराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि हल्दौर में लगने वाले गुदड़ी मेले में 18 सितंबर 2022 को उसका लड़का ललित ब्रेक डांस झूले पर सवारियों को बैठने का काम करता था। उसी झूले के पास गांव का अरुण पुत्र कौशल डांस के झूले पर काम करता था। झूले पर सवारियों को बैठाने के विवाद में आरोपी अरुण ने ललित को गर्दन में चाकू मार कर घायल कर दिया। चोटिल की माता विनोद देवी ने उसे बचाने का प्रयास किया तो ...