शामली, नवम्बर 14 -- घर में घुसकर मां-बेटे पर जानलेवा हमला करने के मामले में जनपद न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिले में बीएनएस की धाराओं में यह पहली सजा हुई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि तीन जुलाई 2024 को शामली में घर में घुसकर मां-बेटे पर जानलेवा हमला किया गया था। घायल महिला के पति की ओर से शामली कोतवाली में राकेश उर्फ मांगता निवासी बरखंडी शामली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश इंद्र प्रीत सिंह जोश ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताय...
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