फतेहपुर, जनवरी 13 -- फतेहपुर। पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलवार को एएसजे/एडीजे-दो नंबर कोर्ट पूजा विश्वकर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को नौ साल कठोर सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। एडीजीसी प्रमिल श्रीवास्तव ने बताया कि 18 अगस्त 2017 को असोथर थानाध्यक्ष राजेश कुमार मौर्य टीम के साथ गश्त कर रहे थे। तभी वनपुरवा मोड़ के पास एक शातिर अपराधी की सूचना पर पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया था। पुलिस को देख शातिर ने टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने बचाव करते हुए आरोपी बच्छराज तिवारी निवासी भैरवा थाना असोथर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से दोनाली बंदूक, अवैध तमंचा व भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया था। आरोपी खागा कोतवाली के भखन...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.