बिजनौर, अगस्त 6 -- रेहड़ क्षेत्र में महेश के घर में घुसकर सिर में नल के लोहे के हत्थे से जानलेवा हमला करने के मामले में दहलावाला के राजकुमार को दोषी पाते हुए अपर जिला जज राम अवतार यादव की अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 37 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी जितेंद्र पाल राजपूत ने बताया कि रेहड थाना क्षेत्र के दहलावाला निवासी पूनम देवी पत्नी महेश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उसने बताया कि उसके पड़ोस का राजकुमार पुत्र जयप्रकाश 20 जुलाई 2023 की रात साढ़े दस बजे अपने घर की लाइट गुल होने पर पास के शौचालय के ऊपर चढ़कर डंडे से बिजली का केवल चौक कर रहा था। इसी दौरान आरोपी राजकुमार ने केवल में डंडा मारा जिससे पूनम देवी के घर का का केवल टूट गया और बिजली आपूर्ति बंद हो गई। बिजली आपूर्ति बंद होने ...
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