नोएडा, अप्रैल 6 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने जानलेवा हमला करने के दोषी को चार वर्ष सात महीने के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर सत्र न्यायाधीश मोना पंवार की अदालत में मामले की सुनवाई है।एडीजीसी रतन सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा की फेज-2 कोतवाली में वर्ष 2019 में आकाश निवासी बागपत के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आकाश को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बदमाश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत ने गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर आकाश को दोषी मानते हुए चार वर्ष सात महीने के कारावास की सजा सुनाई और दो हजार का अर्थदंड भी लगाया।

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