प्रतापगढ़ - कुंडा, मार्च 24 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट कर घायल कर बेहोश करने, गाली देने, के आरोप में दोषी पाते हुए मानिकपुर थाना क्षेत्र के हरण का पुरवा गांव के रामनरेश पटेल, बसंत लाल, सोहनलाल, दशरथ लाल उर्फ मुन्ना सहित प्रत्येक को 5-5 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 9000-9000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा मलखे के अनुसार 28 दिसंबर 2015 को वह घर पहुंचा तो गांव के बसंत लाल, नरेश, मुन्ना व सोहनलाल घर के बाहर आए। वादी के बेटे रमेश व उमेश को लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी से मारा पीटा। जिससे दोनों के सिर पर गंभीर चोटे आई तथा गाली-गलौज करते हुए आरोपी भाग गए। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।
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