संभल, दिसम्बर 18 -- बदायूं के जिला जज विवेक संगल ने 2014 में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों का दोष सिद्ध किया। जिसके बाद दोषियों को 10-10 साल सजा सुनाई। इसके साथ सात-सात हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। डीजीसी अनिल कुमार सिंह राठौड़ के अनुसार, संभल जिले के थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव बिचपुरी सैलाब निवासी महेंद्र सिंह पुत्र दिलीप सिंह ने आठ मई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया, कि उसके रिश्तेदार राधे, विजय पुत्रगण अनंग सिंह ग्राम हरफरी थाना धनारी उसके घर पर रुके हुए थे। सात मई 2014 को गांव में होरीलाल के पुराने दलान की जगह का विवाद चल रहा था। कई दिन से आपस में झगड़ा कर रहे थे। लोगों समझाकर शांत कर दिया। सात मई 2014 की सुबह सात बजे गांव के राम खिलाड़ी, जयप्रकाश, अतर सिंह, राजेंद्र, सतपाल, भजनलाल, हरपाल, उमेश...