रांची, मई 19 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने जानलेवा हमला से जुड़े चार साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों राकेश कुमार, राजेश कुमार और कौशल कुमार को साक्ष्य के अभाव बरी कर दिया है। मामले में गवाही के दौरान सूचक दीपांकर रॉय ने कहा कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट नहीं की है, बल्कि कार पार्क करने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण वह गिर गया और उसे चोट लग गई। लिखित आवेदन में क्या लिखा था, वह उसने पढ़ा नहीं और उसने केवल अपने हस्ताक्षर किए थे। आरोपियों के साथ स्वेच्छा से विवाद सुलझा लिया है। इसके आधार पर अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। घटना को लेकर नामकुम थाना में 29 जुलाई 2021 को तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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