रांची, फरवरी 15 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने जानलेवा हमले और मारपीट मामले के आरोपी राज नंदन कुमार उर्फ राज साहू को सशर्त जमानत दी है। शर्तों के तहत आरोपी को हर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा। राज के खिलाफ कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज है। इसमें कथित तौर पर 20-25 लोगों ने मिलकर धर्मेंद्र कुमार साहू पर हमला किया था। इसमें गंभीर चोटें आईं थीं।

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