मुजफ्फर नगर, जनवरी 6 -- मुजफ्फरनगर। जानलेवा हमले के एक आरोपी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी कमल कांत ने बताया कि थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव बसीकलां निवासी मुर्सलीन ने 21 सितम्बर 2014 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी गुलफाम निवासी बसीकलां ने उससे तीन लाख रुपए की मांग की। रुपए न देने पर आरोपी ने उस पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया है। आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। शाहपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नम्बर 6 में हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दस साल की सजा व 15 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। पुलिस को नहीं मिला कस्टडी रिमांड मुजफ्फरनगर।...