बिहारशरीफ, फरवरी 11 -- जानलेवा हमले के आरोपित को 4 साल कठोर कारावास की सजा 20 वर्षों बाद पीड़ित को मिला न्याय नूरसराय थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन रणविजय कुमार ने घर लौट रहे व्यक्ति को गोली मार कर जख्मी किए जाने के मामले में दोषी पाते हुए चार साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है। इसके अलावा 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जज श्री कुमार ने शस्त्र अधिनियम में भी दोषी पाते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही आठ हजार रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर चार माह तक का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपित संतोष सिंह नूरसराय थाना के...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.