बस्ती, फरवरी 7 -- बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में सह-अभियुक्त रेहाना की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय व अधिवक्ता रवि प्रताप सिंह ने अदालत में घटना विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि गौर थानाक्षेत्र के बभनान बाजार निवासी रामअवतार कौशल ने गौर थाने में तहरीर देकर कहा कि वह फेरी का काम करता है। 10 दिसम्बर 2024 को दिन में उसकी पत्नी रजनी कौशल (35) घर में मौजूद थी। पड़ोस का दिलदार पुत्र कल्लू उसके घर के अंदर घुस गया तथा रजनी पर चाकू से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। चाकू पत्नी के पेट में घुसा दिया, जिससे वह गंम्भीर रुप से घायल हो गईं। चीख पुकार सुनकर आस-पास के लोगों ने रजनी को सीएचसी गौर पहुंचाया। हालत गम्भी...
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