एटा, मार्च 25 -- जानलेवा हमला के दोषी को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी कुसुम तोमर के अनुसार थाना जैथरा के मोहल्ला पालीवालान निवासी अजयपाल राठौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि दो मार्च 2011 की शाम को वह, बेटा घर के बाहर खड़े हुए थे। आरोप था कि बाइकसवार दो आरोपी आए फायरिंग शुरू कर दी थी। गोली लगने से बेटा अनुज घायल हो गया था। आरोपी फायरिंग करते हुए भाग गए थे। मामले में दो आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जैथरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार पुत्र गौरीशंकर निवासी झिनवार निधौली कलां हाल निवासी लालपुर कोतवाली नगर सहित दो के विरूद्ध को पकड़ा था। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। सोमवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अ...