देवघर, मार्च 11 -- मधुपुर प्रतिनिधि जान मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोप में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने सोमवार को सारठ थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी लालू मंडल सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह साधारण कारावास साथ चलाने की सजा में प्रावधान किया है। इसके आलावा कांड में संलिप्त अन्य आरोपित दुर्योधन मंडल, पवन मंडल, सौदागर मंडल को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने भादवि धारा 323 में छह माह का कारावास व धारा 341 में 15 दिनों का कारावास की सजा सुनाई है। घटना दो साल पहले सारठ थाना क्षेत्र के खैरा गांव की है। खेत में पटवन के दौरान आरोपियों ने सीताराम मंडल को जान मारने की नीयत से कुल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.