औरंगाबाद, फरवरी 20 -- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-4 आनंद भूषण ने रफीगंज थाना कांड संख्या-72/17 में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। रफीगंज थाना क्षेत्र के ठकुरार गांव निवासी उपेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, अरविंद सिंह और शिशु सिंह को भादंवि धारा 323, 307 में दोषी करार दिया गया है। 27 फरवरी को इन्हें सजा सुनाई जाएगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि ठकुरार गांव निवासी राजेंद्र सिंह ने अभियुक्त के खिलाफ 1 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि 30 अप्रैल 2017 के दोपहर में वह अपने पोते के साथ घर के दरवाजे पर बैठे थे। नाजायज मजमा बनाकर हथियार से लैस होकर अभियुक्तों ने हमला किया। उनके पोते के सिर पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसे बचाने आए उनके पुत्र को भी पीट कर घायल कर दिया गया। गांव वालों क...
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