रांची, अगस्त 11 -- रांची, संवाददाता। जानलेवा हमला मामले की सुनवाई के दौरान न ही सूचक राजीव रंजन सिन्हा और न ही जांच अधिकारी अदालत पहुंचे। यहां तक की मामले में कोई गवाह नहीं पहुंचा। इसका लाभ ट्रायल फेस कर रहे आरोपी अरगोड़ा निवासी दीपक झा उर्फ दिलीप कुमार झा को मिला। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने उसे साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने गवाहों को लाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से लेकर एसएसपी व डीजीपी तक को सूचित किया गया था। बावजूद एक भी गवाह नहीं पहुंचा। घटना को लेकर राजीव कुमार सिन्हा ने जगरनाथपुर (पुंदाग ओपी) थाना में कांड संख्या 434/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सूचक राजीव कुमार सिन्हा, आरोपी दीपक झा उर्फ दिलीप कुमार झा के प्रतिष्ठान, ऑल टाइम कूरियर में कार्यरत थे। 26 नवंबर 2020 की रात्रि में जब सूचक ने...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.