समस्तीपुर, जुलाई 24 -- रोसड़ा। रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम उमेश कुमार की अदालत ने बुधवार को एक जानलेवा हमला कर लूट मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दो आरोपियों को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने बिथान थाना क्षेत्र के सिहमा निवासी अनमोल यादव व संतोष पासवान को भादवि 397 में दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है तथा पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने भादवि 411 एवं 27 आर्म्स एक्ट में भी दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिवशंकर यादव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता उपेन्द्र ठाकुर ने अपना पक्ष रखा। बता दें कि 21 जुलाई 2021 ...
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