मैनपुरी, अक्टूबर 11 -- मैनपुरी। 12 वर्षीय किशोर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया और से 10 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। सजा का फैसला आने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया। इस मामले में दोषी का भाई भी आरोपी है। जिसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। 11 साल पहले घिरोर थाने में इन आरोपी भाइयों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया था। घिरोर थाना क्षेत्र के ग्राम पचावर निवासी रमेशचंद्र ने 11 जनवरी 2014 को तहरीर देकर जानकारी दी कि उसका 12 वर्षीय पुत्र संदीप पचावर चौराहे पर सब्जी लेने गया था। लेकिन जब वह वापस नहीं आया तो वह उसकी तलाश में चौराहे पर पहुंचा। वह चौराहे पर भी नहीं मिला। वापस लौटते समय राजाराम के पुत्र आकाश और संतोष चाकू और हशिया से उसके पुत्र संदीप के साथ मारपीट कर रहे थे। जब वह वहां पहुंच...
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