मथुरा, अगस्त 19 -- प्लाट को लेकर हुए झगड़े में किए गए जान लेवा हमले के दोषी को एडीजे स्पेशल एससी-एसटी एक्ट अजयपाल सिंह ने दस वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। छाता कोतवाली क्षेत्र स्थित अकबरपुर प्लाट को लेकर दो पक्षों में 7 अक्तूबर 2003 को झगड़ा हुआ था। इसमें लक्ष्मण नामक व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल के भाई हरीशचंद ने छाता कोतवाली में वेदराम पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम जानू थाना बरसाना सहित 6 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि अदालत ने वेदराम को जान लेवा हमले का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मृत्यु हो गई। तीन आरोपिय...
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